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पर्यावरण मंजूरी के लिए अनाधिकृत संगठनों की रिपोर्ट मान्य नहीं

👤 Mewar Express News
July 9, 2025

उदयपुर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार केंद्र और राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी के लिए केवल अधिकृत सलाहकार संगठनों की ओर से तैयार रिपोर्ट को ही मान्य किया जाएगा।

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के सदस्य सचिव विजय एन. ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने 3 मार्च, 2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र और राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी के लिए ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई)-शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी) से मान्यता प्राप्त ईआईए सलाहकार संगठनों को अधिकृत किया है।

राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति के सचिव विनय कट्टा ने बताया कि यह देखा गया है कि कई गैर-मान्यता प्राप्त सलाहकार भी ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इसके लिए अधिकृत नहीं हैं। इसलिए परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया है कि वे केवल अधिकृत सलाहकार को ही नियुक्त करें। ऐसा न करने पर उनके माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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