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रीको ने राइजिंग राजस्थान में एमओयू वाले निवेशको हेतु औद्योगिक भूखण्ड अलॉटमेन्ट प्रक्रिया की शुरू

👤 Meena Bapna
November 2, 2025

उदयपुर। उदयपुर जिले में रीको द्वारा विकसित किये गये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाले निवेशको के लिए भूखण्डो के आरक्षित मूल्य पर 120 औद्योगिक भूखण्डों का प्रत्यक्ष आंवटन योजना 2025 की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिसमें औद्योगिक क्षेत्र कलडवास विस्तार, आमली व नवीन औद्योगिक क्षेत्र सगतपुरा व श्रीराम जानकी औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र माल की टूस में औद्योगिक भूखण्डो का प्रत्यक्ष आंवटन योजना 2025 के छठे चरण की शुरूआत गुरूवार से हो चुकी है, जिसमें धरोहर राशि 30 अक्टूबर प्रातः 10 बजे से 13 नवम्बर सायंकाल 6ः00 बजे तक जमा कराई जाएगी एवं ई-लॉटरी 18 नवम्बर को सुनिश्चित की गई है।

वरि. उपमहाप्रबधंक अजय पण्ड्या ने बताया कि प्रत्यक्ष आंवटन योजना 2025 में पिछले पाँच चरणो में 19 भूखण्डों पर आवेदन प्राप्त हुए एवं 2 आवेदकों को ऑफर लेटर व 17 को आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है, साथ ही भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन करते समय प्रारम्भ भूखण्ड का 360 डिग्री फोटो व्यू एवं गुगल लोकेशन भी दिखेगा, जिससे आवेदकों को भूखण्ड के आस-पास की पूरीस्थिति की जानकारी प्राप्त होने के साथ-साथ भूखण्ड के चयन करने व बोली लगाने में आसानी होगी। योजना में महिला उद्यमी के लिये 2 भूखण्ड, भूतपूर्व सैनिक का 1 भूखण्ड, बैचमांर्क दिव्यागंजन के लिये 1 भूखण्ड तथा सशस्त्र बलों के शहीदो के आश्रितो के लिये 1 भूखण्ड, पृथक आरक्षण प्रावधानित है।

औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास (विस्तार) में 7 औद्योगिक भूखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र आमली में 64 औद्योगिक भूखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र सगतपुरा में 6 औद्योगिक भूखण्ड एवं औद्योगिक क्षेत्र श्रीराम जानकी माल की टूस में 43 औद्योगिक भूखण्ड, को प्रत्यक्ष आंवटन योजना 2025 के तहत रखा गया हैं।

राइजिंग राजस्थान में 14 अक्टूबर तक एमओयू करने वाले निवेशक इस योजना में पात्र होगे व उनको 25 प्रतिशत राशि जमा कराने के बाद शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 11 त्रैमासिक किश्तो में मय ब्याज 8.50 प्रतिशत के साथ या 120 दिनो के भीतर ब्याज रहित भुगतान की सुंविधा है। साथ ही सफल आवेदको द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा कराते ही आवंटन पत्र व भूखण्ड का कब्जा भी प्रदान कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में नवीन भूखण्डों के आवंटन के लिए रीको की आर्कषक ऋण सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें कुल भ्ूखण्ड की कीमत का 75 प्रतिशत तक ऋण रीको द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, इसके अलावा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा राज्य सरकार की अनेंक योजनाओं का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेंगा।

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